कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश धारा 144 के अन्तर्गत लॉकडाउन अवधि को बढ़ाया  

कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश
धारा 144 के अन्तर्गत लॉकडाउन अवधि को बढ़ाया  
सीहोर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय गुप्ता द्वारा कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 23 मई को लॉकडाउन संबंधी आदेश जारी किया गया था। आदेश में संशोधन कर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। 
जारी आदेश अनुसार लॉकडाउन की अवधि 3 मई  से 17 मई की रात्रि 12 बजे तक बढ़ाई गई है। आदेशों में इस संबंध में समय-समय पर जारी आवश्यक सेवाओं में छूट संबंधी आदेशों के शेष भाग यथावत रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। 
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पात्रता पर्ची धारी को प्रति व्यक्ति पांच किलो ग्राम चावल 
नि:शुल्क वितरण करने के निर्देश 
सीहोर। शासन द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित पात्र अन्तोदय एवं प्रथामिक परिवारों (पात्रता पर्ची धारी) को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम के मान से चावल का नि:शुल्क वितरण करने के निर्देश दिए गए है।  हितग्राहियों को माह अप्रैल एवं मई का अवंटन जारी किया गया है। जो कि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित मूल्य की दुकानों को प्रदाय किया जा रहा है। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी उपभोक्ताओं को चावल शीघ्र एवं एकरूपता में प्रदान हो सके इसके लिए सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से अभी केवल अप्रैल का चावल उपभोक्ताओ को पीओएस मशीन से प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देशित किया है कि वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग के मापदण्ड एवं कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का कडाई से पालन करें।